अनलॉक -4 : केन्द्र के बाद राजस्थान सरकार की गाइडलाइन जारी

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मिरर मीडिया: केन्द्र सरकार की ओर से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत अनलॉक 4.0 की गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। वहीं अब राजस्थान सरकार के गृह विभाग की ओर से भी अनलॉक -4 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। राज्य सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन में हालांकि केन्द्र सरकार की गाडइलाइन के अनुरूप ही रखा गया है। लेकिन सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, धार्मिक, वैवाहिक और अन्य बड़े कार्यक्रमों में 21 सितम्बर 2020 के बाद भी 50 लोगों को शामिल होने की ही छूट दी गई है।
जबकि केन्द्र सरकार की ओर से 100 लोगों तक आयोजनों में शामिल होने की छूट दी गई है। आपको बता दें कि अनलॉक 4 की प्रक्रिया के तहत सिनेमा, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क और थिएटर आदि को बंद ही रखा गया है।Rajasthan government has released the guideline of Unlock 4 they are  allowed to open - राजस्थान सरकार ने जारी की अनलाॅक 4.0 की गाइडलाइन, जानें  क्या-क्या खुलेगाबता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने 29 अगस्त को लॉकडाउन के नियमों में और अधिक ढील देते हुए अनलॉक 4 की घोषणा की थी। केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक 4 में खेल, मनोरंजन, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम की इजाजत दे दी गई थी जबकि स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थानों को 30 सितंबर तक बंद रखने के लिए कहा गया था। केन्द्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक कड़ाई से लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने का निर्देश दिया है। जिसमें सभी हैल्थ प्रोटोकॉल के पालन से जुड़ी दिशा- निर्देश होंगे।

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