कोर्ट की अवमानना मामले में प्रशांत भूषण को मात्र 1 रूपये जुर्माना भरे जाने की सुनाई गई सजा

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[su_box title=”जुर्माना 15 सितम्बर तक नहीं भरने पर 3 महीने की हो सकती है सजा” style=”glass” box_color=”#1819f4″ title_color=”#0c0c0f” radius=”0″][/su_box]

[su_button url=”www.mirrormedianews.com” target=”blank” style=”3d” background=”#1ff7ec” color=”#1b201e” radius=”0″ icon_color=”#171414″ text_shadow=”7px 38px 22px #161111″]MIRROR MEDIA[/su_button] :  सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण को मात्र 1 रूपये का जुर्माना की सजा सुनाई है वहीँ अगर इस जुर्माना को वकील प्रशांत भूषण तय 15 सितम्बर तक नहीं भरते हैं तो फिर उन्हें 3 महीने की सजा हो सकती हैl जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने प्रशांत भूषण के खिलाफ सजा तय की हैl प्राप्त जानकारी के अनुसार अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत सजा के तौर पर अधिक से अधिक 6 महीने तक की कैद या 2000 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान हैl

गौरतलब है कि अदालत की अवमानना के मामले में वकील प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया गया थाl विदित रहे कि वर्तमान और पूर्व चीफ जस्टिस के बारे में भूषण के द्वारा विवादित ट्वीट किया गया थाl वहीं 14 अगस्त को कोर्ट ने इन ट्वीट पर प्रशांत भूषण के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए उन्हें अवमानना का दोषी करार दिया थाl कोर्ट ने भूषण को बिना शर्त माफी मांगने के लिए समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने माफी मांगने से मना कर दिया थाl

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