जाने झारखण्ड में अनलॉक के नए नियम- शॉपिंग मॉल, सैलून, ब्यूटी पार्लर व स्पा खोले जाने के बारे में….

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[su_note note_color=”#171414″ text_color=”#fbfafa” radius=”0″]जाने झारखण्ड में अनलॉक के नए नियम- शॉपिंग मॉल, सैलून, ब्यूटी पार्लर व स्पा खोले जाने के बारे में….[/su_note]

MIRROR MEDIA: धीरे धीरे झारखण्ड में अब अनलॉक की प्रक्रिया को बढ़ाते हुए प्रतिबंधों पर छूट दी जा रही हैl जानकारी दे दें कि आगामी समय में होने वाली जेईई, नीट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लोगों को राहत देते हुए होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला एवं लॉज को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। साथ ही सरकार के द्वारा दिए गए नए आदेश में केंद्र सरकार के दिशानिर्देश के मुताबिक शॉपिंग मॉल, सैलून, ब्यूटी पार्लर व स्पा खोलने का उल्लेख है। सूत्रों कि माने तो गेस्ट हाउस, धर्मशाला, लॉज, शॉपिंग मॉल, सैलून, ब्यूटी पार्लर व स्पा खुलेंगे और स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के अनुसार संचालित होंगे।

स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण केंद्र व स्कूल भी अभी नहीं खुलेंगे

आपको बता दें कि झारखण्ड में सरकार ने लॉकडाउन को 30 सितम्बर तक बढ़ा दिया गया हैl जिसमें सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक ही प्रभावी रहेगा। राज्य के सभी जिलों में  बसों का आना-जाना हो सकेगा। अब होटलों एवं रेस्टोरेंट से खाना पैक कराने के साथ वहां बैठकर लोग खा भी सकेंगे। हालांकि ये तमाम राहत और प्रतिबंध 30 सितंबर तक लागू रहेगी। आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर सारी आर्थिक गतिविधियां प्रभावी होंगी, लेकिन सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, स्कूल, सांस्कृतिक गतिविधियां बंद रहेंगी। धार्मिक संस्थान आदि बंद रहेंगे और जुलूस का आयोजन नहीं हो सकेगा। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण केंद्र व स्कूल भी अभी नहीं खुलेंगे। वहीं सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क, बार, ऑडिटोरियम आदि पर भी पहले की तरह पाबंदी रहेगी। अंतरराज्यीय बस सेवा पर भी रोक जारी रहेगी।

परीक्षार्थियों को क्वारंटाइन की बाध्यता नहीं

[su_dropcap size=”2″]29[/su_dropcap]जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कंटेनमेंट जोन के लिए प्रभावी लॉकडाउन के सारे नियम इस दौरान पूरी तरह प्रभावी होंगे। जानकारी दे दें कि सितम्बर में जेईई मेंस व नीट की परीक्षा होनी है जिसमें भारी मात्रा में परीक्षार्थी एवं उनके अभिभावक एक दुसरे राज्य में आएँगे लिहाजा इस दौरान परीक्षार्थी को उनके प्रवेश पत्र पर ही लॉकडाउन के नियमों में छूट मिल सकेगीl छात्रों के प्रवेश पत्र को ही एंट्री पास माना जाएगा। परीक्षार्थियों को क्वारंटाइन की बाध्यता भी नहीं होगी और वे परीक्षा के उद्देश्य से अंतर राज्यीय भ्रमण भी कर सकेंगे। इसके अलावा होटल और अन्य सुविधाएं, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, लॉज इस दौरान विशेष संचालन प्रक्रिया के तहत संचालित किए जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहना अनिवार्य होगा। परिवहन के दौरान भी इसका प्रयोग आवश्यक तौर पर करना होगा। शादियों में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे, जबकि दाह संस्कार में 20 से ज्यादा लोग उपस्थित नहीं होंगे।

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