झारखंड सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, जानिए बस परिचालन के लिए क्या है शर्तें, कैसे बैठेंगे यात्री, कौन कर सकते है सवारी

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जमशेदपुर : कोरोना के संक्रमण के खात्मे के लिए मार्च से पूरे देश में लगे लॉकडाउन में बहुत सी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया। फिर अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू की गई और अब मार्च से लॉकडाउन के बाद बंद पड़े बस सेवाओं के भी परिचालन की अनुमति झारखंड सरकार की ओर से दे दी गयी है। झारखंड में अब नियम और शर्तों के साथ सार्वजनिक बस सेवाएं शुरू की जा रही है। इन सेवाओं के बंद होने से लोगों को आवागमन की परेशानी उठानी पड़ रही थी। क्योंकि अब तक बसों का संचालन शुरू नहीं किया गया था। अब सरकार ने परिचालन को लेकर ऑपरेटरों को आदेश दे दिया है। लेकिन संक्रमण के खतरे को देखते हुए कुछ गाइडलाइन्स भी जारी किए गए है। जिसका पालन बस संचालक के साथ यात्रियों को भी करना होगा।

बस संचालन के लिए नियम व शर्त

  1. बसों के परिचालन के लिए एसओपी यानी स्‍टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को लागू करने का आदेश दिया गया है। बसें कंडक्टर के थर्मल स्कैनर होगा।

2. बसों में किसी भी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति को नहीं बैठने देना है। कोविड-19 जांच करा चुके व्यक्ति को रिपोर्ट के पूर्व कहीं जाने की अनुमति नहीं है। बस संचालक भी ऐसे लोगों को यात्रा नहीं कराएंगे।

3. पहले से जारी परमिट वाले रूट पर ही बसों का संचालन होगा।

4. यात्रियों के लिए मास्क, फेस कवर और ग्लव्स लगाना अनिवार्य होगा।

5. ड्राइवर और कंडक्टर के लिए मास्क के साथ फेस फील्ड भी आवश्यक।

6. बसों में शारीरिक दूरी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। आधी सवारी लेकर ही बस निकालेंगे ऑपरेटर।

7. बसों में स्प्रे सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। प्रत्येक बार यात्रियों के बैठने के पूर्व सीटों को सैनिटाइज करना होगा।

8. यात्रियों के प्रवेश और निकासी के वक्त यह ध्यान रखना होगा कि कोई किसी दूसरे के संपर्क में ना आए।

9. यात्री पंजी में यात्रियों का पूरा विवरण होगा। घर का पता और फोन नंबर भी होगा।

10. ड्राइवर के केबिन में यात्रियों का प्रवेश नहीं होगा। केवी नहीं होने की स्थिति में प्लास्टिक के पर्दे से इसे ढकना होगा।

इस तरह से बैठेंगे यात्री
52 सीट – 26 यात्री
48 सीट – 24 यात्री
32 सीट – 16 यात्री
22 सीट – 11 यात्री
12 सीट – 6 यात्री

अब लोगों को यात्रा करते वक्‍त लोगों को इन नियमाें का पालन अवश्‍य करना हाेगा। वहीं बस संचालक भी इसी आधार पर अपनी सेवाओं को जारी रख सकेंगें।

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