[su_box title=”पैसे वापस नहीं आए तो रोजाना 100 रुपये के हिसाब से बैंक को चुकाना होता है हर्जाना” style=”bubbles” box_color=”#ed1ff3″ title_color=”#0a0908″ radius=”20″][/su_box]
[su_button url=”www.mirrormedianews.com” target=”blank” style=”3d” background=”#fd2e13″ color=”#f8f6f6″ radius=”10″ icon_color=”#171414″ text_shadow=”7px 38px 22px #f92c2c”]MIRROR MEDIA[/su_button] : ट्रांजेक्शन फेल होने पर रकम वापस नहीं आने के मामले अक्सर देखने को मिलते हैंl हालांकि नियम कि माने तो इस तरह के मामलों में खाते से कटी रकम बैंक को तुरंत लौटानी होती हैl अगर शिकायत दर्ज होने के सात दिनों के भीतर ग्राहक के खाते में पैसा नहीं आता है तो कार्ड जारी करने वाले बैंक को रोजाना 100 रुपये के हिसाब से हर्जाना चुकाना पड़ता हैl फिर भले इसे ग्राहक ने क्लेम किया हो या नहीं. लेकिन, ग्राहक हर्जाने का हकदार तभी होगा अगर उसने फेल हुए ट्रांजेक्शन की शिकायत 30 दिनों के भीतर की हैl प्राप्त जानकारी के अनुसार फेल ट्रांजेक्शन के मामले में RBI के ये नियम 20 सितंबर 2019 से लागू हैंl
[su_box title=”इस तरह से ट्रांजेक्शन फेल होने पर लागु होते हैं नियम” style=”bubbles” box_color=”#ed1ff3″ title_color=”#0a0908″ radius=”20″][/su_box]
[su_dropcap]ये[/su_dropcap]नियम बैंकों के साथ-साथ एनबीएफसी पर भी लागू हैl ये नियम कॉम्यूनिकेशंस लिंक के फेल होने पर, एटीएम में कैश नहीं होने पर, टाइम ऑउट सेशन होने पर भी लागू होते हैl एटीएम में कार्ड ट्रांजेक्शन फेल होने के संबंध में RBI के नियम एकदम साफ हैंl ये अन्य बैंकों के एटीएम में भी ट्रांजेक्शन फेल होने पर लागू हैंl अगर ट्रांजेक्शन फेल हो, पर खाते से पैसा कट जाए तो कार्ड इश्यू करने वाले बैंकों को सात दिनों के भीतर वापस पैसा क्रेडिट करना हैl इन दिनों की गिनती शिकायत दर्ज होने की तारीख से की जाती हैl
[su_box title=”जाने इसके महत्वपूर्ण नियमों के बारे में” style=”bubbles” box_color=”#ed1ff3″ title_color=”#0a0908″ radius=”20″][/su_box]
अपने बैंक के एटीएम में कार्ड का इस्तेमाल किया हो या दूसरे बैंक के एटीएम में, खाते से पैसे कटने पर अगर कैश न निकले तो कार्ड जारी करने वाले बैंक के पास तुरंत शिकायत दर्ज करानी चाहिएl नियमों के अनुसार, बैंकों के लिए एटीएम बॉक्स पर संबंधित ऑफिसर का नाम और टेलीफोन नंबर/टोल फ्री नंबर/हेल्थ डेस्क नंबर डिस्प्ले करना जरूरी हैl समय से शिकायत का निपटान न होने पर ग्राहक बैंक का जवाब पाने से 30 दिनों के भीतर बैंकिंग ओम्बड्समैन से शिकायत कर सकता हैl वह उस स्थिति में भी ओम्बड्समैन का दरवाजा खटखटा सकता है अगर वह बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं है या बैंक उसे जवाब नहीं देता हैl
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