[su_box title=”अपने कार्यस्थल पर या तो अनुपस्थित रह रहे हैं अथवा विलंब से आते हैं प्रतिनियुक्त चिकित्सक एवं चिकित्साकर्मी” style=”glass” box_color=”#f88430″ title_color=”#fffefe” radius=”0″][/su_box]
[su_button url=”www.mirrormedianews.com” target=”blank” style=”3d” background=”#fd2e13″ color=”#f8f6f6″ radius=”0″ icon_color=”#171414″ text_shadow=”7px 38px 22px #f3482e”]MIRROR MEDIA[/su_button] : उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद, उमा शंकर सिंह ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक पीएम प्रसाद को पत्र लिखकर सेंट्रल अस्पताल के सीएमएस से स्पष्टीकरण मांगने तथा अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले डॉक्टर एवं स्टाफ नर्स के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की अनुशंसा की है।
इस संबंध में उपायुक्त ने कहा कि विगत 15 दिनों से देखा जा रहा है कि कोविड – 19 अस्पताल (सेंट्रल हॉस्पिटल) तथा डेडिकेटिड कॉविड हेल्थ सेंटर, भूली में प्रतिनियुक्त चिकित्सक एवं चिकित्साकर्मी अपनी ड्यूटी रोस्टर के अनुसार अपने कार्यस्थल पर या तो अनुपस्थित रह रहे हैं अथवा विलंब से आते हैं। इसमें डॉ विनीता वर्मा, डॉ तूहीना आलोक, नर्स विमला कुमारी, सुमिता दत्ता, आशा अहमद, बिंदु कुमारी तथा इंदु कुमारी शामिल है।
उपायुक्त ने कहा कि इनकी अनुपस्थिति तथा कार्य के प्रति लापरवाही दिखाना अत्यंत निराशाजनक तथा अनुशासनहीनता का प्रतीक है। इससे मरीजों का इलाज बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। आपदा की घड़ी में ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत बिल्कुल अस्वीकार्य है।
उपायुक्त ने बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने वाले उपरोक्त चिकित्सकों का वेतन कटौती करने एवं उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा शीघ्र करने के लिए बीसीसीएल के सीएमडी से कहा है।
[su_box title=”चिकित्सकों तथा चिकित्साकर्मियों के अनुशासनिक प्रबंधन की जिम्मेवारी सेंट्रल हॉस्पिटल, बीसीसीएल के चीफ मेडिकल सुपरवाइजर की है” style=”glass” box_color=”#f88430″ title_color=”#fffefe” radius=”0″][/su_box]
उन्होंने कहा कि चिकित्सकों तथा चिकित्साकर्मियों के अनुशासनिक प्रबंधन की जिम्मेवारी सेंट्रल हॉस्पिटल, बीसीसीएल के चीफ मेडिकल सुपरवाइजर की है। परंतु वे भी अपने दायित्व का निर्वहन करने में असमर्थ दिख रहे हैं। इसलिए उनसे भी इस आशय का स्पष्टीकरण पूछा जाए।
उपायुक्त ने कहा कि इसके बाद भी यदि चिकित्सक एवं चिकित्साकर्मी अपने कार्य से अनुपस्थित रहेंगे और कार्य के प्रति लापरवाही बरतेंगे तो आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के तहत उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।