*तिरंगा मास्क* की बिक्री पर रोक का निर्देश,अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था ने दिए निर्देश.

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मिरर मीडिया रांची:कोरोनावायरस के संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों में मास्क का उपयोग किया जाना भी शामिल है। बाजारों में विभिन्न प्रकार के मास्क की बिक्री भी हो रही है। पिछले कुछ दिनों से बाजारों में ‘तिरंगा मास्क’ भी धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। रांची जिला प्रशासन ने ऐसे मास्क की बिक्री पर रोक लगा दिया है। अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था,रांची अखिलेश सिन्हा ने तिरंगा मास्क की बिक्री पर रोक के निदेश दिए हैं। रोक के बावजूद बिक्री करनेवालों पर कार्रवाई की जाएगी।

तिरंगा मास्क की बिक्री करने वालों पर होगी कार्रवाई

अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) रांची,अखिलेश सिन्हा ने तिरंगा मास्क की बिक्री को लेकर जिले के सभी बीडीओ/सीओ, थाना प्रभारियों और प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को इस पर रोक लगाने का निदेश दिये हैं। उन्होंने कहा रोक के बावजूद तिरंगा मास्क की बिक्री करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी,

ताकि ना हो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान

अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था रांची अखिलेश सिन्हा ने कहा कि मास्क का कुछ दिनों उपयोग करने के बाद लोग इसे फेंक देते हैं, ऐसे में तिरंगा मास्क का इस्तेमाल कर फेंक देना राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हम सभी का परम कर्तव्य है। लोग ऐसे मास्क ना खरीदें और इसकी बिक्री हो रही है तो तुरंत इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दें ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

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