[su_note note_color=”#16f4e6″ text_color=”#030303″ radius=”0″]न्यायालय की अवमानना पर माफ़ी मांगने से इनकार कर गए प्रशांत भूषण-अब 31 को SC सुनाएगी सजा[/su_note]
[su_button url=”www.mirrormedianews.com” target=”blank” style=”3d” background=”#1ff7ec” color=”#1b201e” radius=”0″ icon_color=”#171414″ text_shadow=”7px 38px 22px #161111″]MIRROR MEDIA[/su_button] : माफ़ी मांगने से इनकार कर चुके वकील प्रशांत भूषण को अब सजा सुनाई जाएगीl आपको बता दें कि अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत सजा के तौर पर भूषण को छह महीने तक की कैद या दो हजार रुपये का जुर्माना अथवा दोनों सजा हो सकती हैं। गौरतलब है कि न्यायपालिका के खिलाफ अपने दो ट्वीट को लेकर न्यायालय की अवमानना के दोषी ठहराए गए वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट 31 अगस्त को सजा सुनाएगी। भूषण द्वारा न्यायालय की तरफ से माफी मांगने के सुझाव को खारिज किए जाने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से ‘स्टेट्समैन जैसा संदेश’ दिया जाना चाहिए और भूषण को शहीद न बनाएं।[su_image_carousel source=”media: 47156″ slides_style=”photo” controls_style=”light” crop=”16:10″ align=”center” autoplay=”2″ speed=”fast”]
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भूषण का पक्ष रख रहे धवन ने भूषण के पूरक बयान का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि वह अपने 14 अगस्त के फैसले को वापस ले ले तथा कोई सजा न दे। उन्होंने अनुरोध किया कि न सिर्फ इस मामले को बंद किया जाना चाहिए, बल्कि विवाद का भी अंत किया जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने अदालत से अनुरोध किया कि वह भूषण को इस संदेश के साथ माफ कर दे कि उन्हें भविष्य में ऐसा कृत्य नहीं दोहराना चाहिए। पीठ में न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी भी शामिल हैं। इस बाबत पीठ ने ट्वीटों को लेकर माफी न मांगने के रुख पर पुनर्विचार के लिए भूषण को 30 मिनट का समय भी दिया था।