मिरर मीडिया: चुनाव आयोग ने कोरोना काल में चुनाव संबंधित नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैंl जहाँ ये गाइडलाइंस बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य उपचुनावों के लिए जारी की गई हैंl अब उम्मीदवार समेत सिर्फ 5 लोग डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा ले सकेंगेl उम्मीदवार जमानत की राशि ऑनलाइन भर सकेंगेl चुनाव संबंधी गतिविधियों के दौरान फेस मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगाl पब्लिक मीटिंग और रोड शो की अनुमति गृह मंत्रालय और राज्यों के कोरोना पर दिशानिर्देशों के अनुसार मिलेगीl
बता दें कि राजनीतिक पार्टियां बिहार में चुनाव के लिए तैयारी में जुटी है साफ है कि, आयोग इस चुनाव के लिए पूरी तैयारी में हैl कोरोना का संक्रमण नहीं फैले इसके लिए चुनाव आयोग ने अपनी गाइडलाइन में कहा है कि, मतदाताओं को वोटिंग से ठीक पहले दस्ताने दिए जाएंगेl एक विधानसभा क्षेत्र की काउंटिंग 3 से 4 हॉल में हो सकती हैl चुनाव प्रक्रिया के दौरान सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस शील्ड, मास्क, थर्मल स्कैनर का इस्तेमाल होगाl
मतदाताओं को मास्क लगाना होगाl अगर पहचान के लिए जरूरत पड़ी तो उन्हें चेहरे से मास्क हटाना होगाl बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 29 नवम्बर को समाप्त होगाl ऐसे में अक्टूबर-नवम्बर के महीने में चुनाव कराये जाने की संभावना हैl अब तक चुनाव के किसी नए कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई हैlइससे पहले इसी हफ्ते चुनाव आयोग की बैठक में आम चुनाव/उपचुनावों के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी करने के मामले पर आज आयोग की बैठक में चर्चा की गई। आयोग ने राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए विचारों,सुझावों पर विचार किया। इस बैठक में राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा किए गए सुझावों और सिफारिशों पर भी विचार किया।