बिहार शिक्षा सेवा के अधिकारियों के लिए अब बीएड की अनिवार्यता खत्म
MIRROR MEDIA : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सकरार ने अहम् फैसला लिया हैl दरअसल बिहार शिक्षा सेवा के अधिकारियों के लिए अब बीएड की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है साथ ही बिहार शिक्षा सेवा नियमावली में भी संशोधन किया गया हैl आपको बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करते हुए लंबे समय से ये मांग उठ रही थी जिस पर शिक्षा विभाग ने मुहर लगते हुए फैसला लिया कि बिहार शिक्षा सेवा के लिए अब बीएड (बैचलर इन एजुकेशन) कोर्स पूरा करने की अनिवार्यता नहीं रहेगी और बिहार शिक्षा सेवा नियमावली में इसके लिए आवश्यक संशोधन भी कर दिया गया हैl
संशोधन के बाद अब यह बिहार शिक्षा सेवा नियमावली 2020 कही जाएगीl वहीं शिक्षा विभाग ने दूसरा फैसला ये लिया है कि अब जिला अपीलीय प्राधिकार के 58 पीठासीन पदाधिकारियों का कार्यकाल 31 दिसंबर तक रहेगा जिसको लेकर विभाग ने संकल्प भी जारी कर दिया हैl संकल्प के तहत जिला अपीलीय प्राधिकार के 58 पीठासीन पदाधिकारियों का कार्यकाल 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई हैl शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी 38 जिला अपीलीय प्राधिकार में 76 पद सृजित किए गए हैं हालाकि अभी नई नियुक्ति होने में काफी वक्त लगेगाl