बड़ी खबर-17 वर्ष पुराने मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व मंत्री बच्चा सिंह को सीबीआई से बड़ी राहत-एक वर्ष की सजा की निरस्त

0

[su_box title=”बड़ी खबर-17 वर्ष पुराने मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व मंत्री बच्चा सिंह को सीबीआई से बड़ी राहत-एक वर्ष की सजा की निरस्त” style=”glass” box_color=”#82f63b” title_color=”#080805″ radius=”0″][/su_box]

[su_button url=”www.mirrormedianews.com” target=”blank” style=”3d” background=”#60fd76″ color=”#161601″ radius=”0″ icon_color=”#171414″ text_shadow=”7px 38px 22px #f92c2c”]MIRROR MEDIA[/su_button]: 17 वर्ष पुराने मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व मंत्री बच्चा सिंह को सीबीआई से बड़ी राहत मिली हैl दरअसल पुलिस अभिरक्षा से रामधीर सिंह को छुड़ाने के मामले में धनबाद सीबीआइ की अदालत ने बच्चा सिंह को मिली एक साल की सजा को निरस्त कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा ने निचली अदालत से बच्चा सिंह को मिली एक साल की सजा को निरस्त कर दी है। वहीं इसके इतर इस मामले में बच्चा सिंह के भाई रामधीर सिंह की सजा बरकरार रखते हुए उनकी अपील ख़ारिज कर दी है लिहाजा फ़िलहाल कोई  राहत नहीं मिल पाई है। मालूम हो की रामधीर फिलहाल रांची के होटवार जेल में बंद हैं। रामाधीर सिंह, विनोद हत्याकांड में होटवार जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।[su_image_carousel source=”media: 46571″ align=”center” autoplay=”2″ speed=”fast”]

[su_service title=”इसे भी पढ़े….” icon=”https://mirrormedianews.com/wp-content/uploads/2020/07/512MM.png” icon_color=”#23f5e0″ size=”26″][/su_service]

[su_posts template=”templates/teaser-loop.php” posts_per_page=”2″ tax_operator=”AND” offset=”2″ order=”desc” orderby=”modified” ignore_sticky_posts=”yes”]

[su_dropcap size=”2″]सूत्रों[/su_dropcap] कि माने तो सोमवार को अदालत मे बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अधिवक्ता अनूप कुमार सिन्हा , अभय कुमार सिन्हा , समर श्रीवास्तव एवं  सिद्धार्थ शर्मा   ने पैरवी की। जबकि सीबीआई की ओर से विशेष अभियोजक चंदन कुमार सिंह ने सीबीआई का पक्ष रखा।  सीबीआइ की विशेष अदालत में रामधीर सिंह व बच्चा सिंह ने अपील दायर कर निचली अदालत के 1 वर्ष के सजा के आदेश को चुनौती दी थी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here