जमशेदपुर : कोरोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन का असर देश की अथव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। महीनों से मॉल, बस , सलून, स्पा समेत कई सेवाएं बंद होने का असर इसके संचालकों पर भी पड़ रहा था। लेकिन अब झारखंड सरकार ने इनके संचालकों को राहत देते हुए इसके संचालन के आदेश जारी कर दिए है। शॉपिंग मॉल खोलने को लेकर एसओपी जारी किया गया है। शॉपिंग मॉल के लिए जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार शॉपिंग मॉल के लिए प्रवेश द्वार पर हैंड सैनिटाइजर व थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य है। भीड़भाड़ पूरी तरह प्रतिबंधित है। परिसर में नियमित साफ-सफाई और सैनिटाइजेशन जरूरी है। केवल स्वस्थ ग्राहक व आगंतुक को ही प्रवेश की अनुमति होगी। नियमित अंतराल पर वाशरूम की साफ-सफाई जरूरी है। गेम व बच्चों के खेल वाले क्षेत्र बंद रहेंगे। संदिग्ध बीमार मिलने पर डॉक्टर, नजदीक के अस्पताल को हेल्पलाइन नंबर पर सूचित करना जरूरी है। इन सबके साथ मॉल संचालक, दुकानदारों और ग्राहकों को इन नियमों का पालन करना आवश्यक हाेगा।
शॉपिंग मॉल के लेकर एसओपी
1. सभी कर्मचारी, ग्राहक, आगंतुक को शॉपिंग मॉल में प्रवेश की अनुमति तभी होगी जब वे फेस कवर या मास्क पहने होंगे। उन्हें शॉपिंग मॉल के भीतर भी फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
2. लोगों में जागरूकता के लिए मॉल परिसर में कोविड-19 से बचाव संबंधित सूचना पोस्टर या डिस्प्ले के माध्यम से स्थाई रूप से दिखाना अनिवार्य होगा।
3. मॉल परिसर में शारीरिक दूरी का पालन कराने के लिए मॉल प्रबंधक को पर्याप्त संख्या में मैनपावर रखना होगा।
4. बूढ़े, गर्भवती या बीमार कर्मी को विशेष सावधानी बरतनी होगी। मॉल प्रबंधन चाहे तो वर्क फ्रोम होम के माध्यम से उनसे काम ले सकता है।
5. भीड़ प्रबंधन चाहे मॉल परिसर में हो या पार्किंग स्थल पर, जरूरी है। शारीरिक दूरी का पालन कराना होगा।
6. अगर मॉल का कर्मी वाहन पार्क करता हो तो उसे अनिवार्य रूप से फेस कवर, मास्क व ग्लव्स पहनना होगा, ताकि वाहन का स्टीयरिंग, डोर हैंडल, चाबी आदि संक्रमण के दायरे में न आए।
7. अन्य दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया जो मॉल के भीतर हो या बाहर, उसे शारीरिक दूरी का पालन कराना अनिवार्य होगा।
8. कतार के लिए शारीरिक दूरी का पालन कराते हुए विशेष चिह्न या घेरा बनाना अनिवार्य है।
9. व्यक्ति या वस्तु विशेष के लिए अलग-अलग प्रवेश द्वारा हो।
10. होम डिलिवरी देने वाले कर्मी की शॉपिंग मॉल में नियमित थर्मल स्क्रीनिंग से जांच होनी चाहिए।
11. सामान के लेन-देन में कतार व शारीरिक दूरी का पालन जरूरी है। शॉपिंग मॉल के भीतर भी कम से कम छह फीट की शारीरिक दूरी आवश्यक है।
12. दुकान के भीतर ग्राहकों की संख्या कम से कम होनी चाहिए ताकि शारीरिक दूरी का पालन हो सके। बैठने की व्यवस्था भी शारीरिक दूरी का पालन कर की जानी चाहिए। लिफ्ट में भी शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। इसके लिए लोगों की संख्या निर्धारित होनी चाहिए। चलंत सीढ़ी पर भी एक स्टेप छोड़कर चढ़ने की अनुमति होगी।
13. एसी का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच और आर्द्रता 40 से 70 फीसद के बीच रखना होगा। ।
14. निर्धारित स्थान पर फेस कवर, मास्क, ग्लव्स आदि को नष्ट करने की व्यवस्था होनी चाहिए।
15. फूड कोर्ट में नियंत्रित भीड़, शारीरिक दूरी का पालन जरूरी है। इसके लिए 50 फीसद से अधिक सीट पर बैठने की इजाजत नहीं होगी। फूड कोर्ट का कर्मी और वेटर मास्क, हैंड ग्लव्स पहनेगा, विशेष सावधानी बरतेगा। भुगतान ई-पेमेंट से करना बेहतर होगा। टेबल सैनिटाइज होगा और किचन में कर्मी शारीरिक दूरी का पालन करेंगे।