सभी राज्यों को केंद्र का निर्देश-विभिन्न जिलों और राज्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर आवाजाही पर पाबंदी ना लगाए

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[su_box title=”सभी राज्यों को केंद्र का निर्देश-विभिन्न जिलों और राज्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर आवाजाही पर पाबंदी ना लगाए” style=”glass” box_color=”#ccfe53″ title_color=”#131511″ radius=”0″][/su_box]

[su_button url=”www.mirrormedianews.com” target=”blank” style=”3d” background=”#f63a31″ color=”#fdf5f7″ radius=”0″ icon_color=”#171414″ text_shadow=”7px 38px 22px #f92c2c”]MIRROR MEDIA[/su_button]: कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर देश के कई हिस्सों में अभी भी लॉकडाउन लागू हैं। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत सारी गतिविधियों पर सरकार ने राहत दी हैं। परंतु कुछ राज्य में अब भी लॉकडाउन लागू होने कि परिस्थियों के कारण आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई और लोगों के आने-जाने में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो इस बाबत केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बातचीत की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे गए पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि ऐसी खबरें मिली हैं कि विभिन्न जिलों और राज्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर आवाजाही पर पाबंदी लगाई जा रही है। ‘अनलॉक-3’ के दिशा-निर्देशों की ओर ध्यान दिलाते हुए भल्ला ने कहा कि ऐसी पाबंदियों से माल और सेवाओं के अंतर्राज्यीय आवागमन में दिक्कतें पैदा होती हैं और इससे आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ता है। इस वजह से आर्थिक गतिविधि या रोजगार में अवरोध पैदा होता है।

[su_box title=”व्यापार के लिए व्यक्तियों या सामान के आवागमन के वास्ते अलग से अनुमति, मंजूरी या ई-परमिट की जरूरत नहीं” style=”glass” box_color=”#ccfe53″ title_color=”#131511″ radius=”0″][/su_box]

[su_dropcap size=”2″]वहीं[/su_dropcap] उन्होंने पत्र में कहा कि ‘अनलॉक’ के दिशा-निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि व्यक्तियों या सामान के अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि पड़ोसी राज्यों के साथ समझौते के तहत सीमा पार व्यापार के लिए व्यक्तियों या सामान के आवागमन के वास्ते अलग से अनुमति, मंजूरी या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी। गृह सचिव ने कहा कि ऐसे प्रतिबंध आपदा प्रबंधन कानून 2005 के प्रावधानों के तहत गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के समान हैं।

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