[su_box title=”समय से पहले रिटायर किये जा सकते हैं 30 वर्ष से ज्यादा काम कर चुके अक्षम और भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी” style=”glass” box_color=”#1819f4″ title_color=”#0c0c0f” radius=”0″][/su_box]
[su_button url=”www.mirrormedianews.com” target=”blank” style=”3d” background=”#1ff7ec” color=”#1b201e” radius=”0″ icon_color=”#171414″ text_shadow=”7px 38px 22px #161111″]MIRROR MEDIA[/su_button]: 30 वर्ष से ज्यादा केंद्र सरकार के अन्दर सरकारी सेवा में काम कर चुके उन सभी अधिकारीयों की समीक्षा करने के मोदी सरकार ने निर्देश दिए हैl प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्मिक मंत्रालय ने 28 अगस्त को अभी मंत्रालयों और विभागों को एक सर्कुलर जारी किया हैl इस सर्कुलर में सरकार के उस नियम का हवाला दिया गया है जिसमें लोकहित में सरकार किसी कर्मचारी को समय से पहले रिटायर कर सकती हैl रिटायर करने का आधार अक्षमता और भ्रष्ट आचरण को बनाया गया हैl सर्कुलर में ऐसे सभी कर्मचारियों के काम की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है जो सरकारी सेवा में अपने 30 साल पूरे कर चुके हैंl इसके अलावा उन सरकारी कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड की भी समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है जिनकी उम्र 55 वर्ष या उससे ज़्यादा हो चुकी हैl
[su_box title=”ज़रूरत पड़ने पर किसी कर्मचारी को समय से पहले रिटायर करने का सरकार के पास अधिकारी” style=”glass” box_color=”#1819f4″ title_color=”#0c0c0f” radius=”0″][/su_box]
केंद्र सरकार की मूल नियमावली 56(J)(1 ) और केंद्रीय लोक सेवा पेंशन नियमावली 1972 के नियम 48 के तहत सरकार को समय समय पर वैसे कर्मचारियों को रिटायर करने का अधिकार है जो ठीक से काम नहीं कर रहे होंl सर्कुलर के अनुसार इस समीक्षा के पीछे सरकार का मक़सद प्रशासनिक मशीनरी को चुस्त दुरुस्त बनाए रखना है ताकि सरकारी कामकाज में दक्षता और गति बनाए रखी जा सकेl
[su_box title=”ग्रुप ए और ग्रुप बी के कई कर्मचारियों को समय से पहले किया गया रिटायर” style=”glass” box_color=”#1819f4″ title_color=”#0c0c0f” radius=”0″][/su_box]
जानकारी के अनुसार जुलाई 2014 से जनवरी 2020 तक ग्रुप ‘ए’ के ऐसे 163 और ग्रुप ‘बी’ के 157 ऐसे कर्मचारियों को तय समय से पहले रिटायर किया गयाl सूत्रों कि माने तो इन नियमों के तहत रिटायर होने वाले कर्मचारियों को तीन महीने का नोटिस या तीन महीने का वेतन देने का प्रावधान हैl हालांकि इसके बावजूद इन कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा मिलती रहेगीl