मिरर मीडिया: केरल के हाई प्रोफाइल सोना तस्करी मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका शुक्रवार को एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, जांच शुरुआती दौर में है, लिहाजा जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा, हमारे सामने मौजूद तथ्यों में स्वप्ना के इस तस्करी में शामिल होने के सुबूत हैं।बता दें कि, सुरेश की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए ईडी ने कहा कि आरोपी ने उसके सामने अपराध में शामिल अन्य आरोपियों के साथ तार जुड़े होने की बात कबूल की थीl इस मामले की साजिश देश और विदेश में रची गई। लिहाजा उसे जमानत देना सही नहीं होगा और अगर उन्हें जमानत पर छोड़ा जाता है तो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की और गवाहों को प्रभावित किये जाने की आशंका हैl