31 दिसंबर 2020 तक बिहार परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस,रजिस्ट्रेशन और परमिट आदि जैसे डॉक्यूमेंट की वैधता को बढाया
MIRROR MEDIA : बिहार में वाहन मालिकों और चालकों को राहत देते हुए परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की वैधता 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई हैl आपको बता दें कि इस आदेश के तहत जिनका भी ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट आदि जैसे डॉक्यूमेंट 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो चुके है या दिनांक 31 दिसंबर 2020 तक समाप्त होने वाले हैं और वैधता का विस्तार लॉकडाउन के कारण नहीं किया जा सका है, उसे 31 दिसंबर 2020 तक वैध माना जाएगाl परिवहन विभाग की ओर से इसको लेकर बुधवार को आदेश जारी कर दिया गया है एवं सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को इसके अनुपालन का निर्देश दिया गया हैl
पुलिसवाला या परिवहन अधिकारी लोगों को परेशान नहीं करेगा
इस बाबत सभी जिलों के डीटीओ और परिवहन पदाधिकारियों को सूचना जारी करते हुए कहा गया है कि कोई भी पुलिसवाला या परिवहन अधिकारी लोगों को परेशान नहीं करेगा, यानी गाड़ियों की जांच के दौरान लोगों को न तो कोई पुलिसवाला और न ही परिवहन विभाग का कर्मी परेशान करेगा और इन कागजातों के लिए चालान काटेगाl गौरतलब है कि कोरोना को लेकर परिवहन विभाग ने तीसरी बार ऐसे दस्तावेजों की वैधता को बढाया हैl